हिमाचल में कोरोना नियमों में ढील, एक अप्रैल से समारोह स्थलों में 50 फीसदी क्षमता की शर्त होगी खत्म

हिमाचल प्रदेश में एक अप्रैल से समारोह स्थलों में 50 फीसदी क्षमता की शर्त खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार ने 31 मार्च से आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बाबत पत्र जारी हुए हैं।

हिमाचल में प्रतिबंध समाप्त होते ही हिमाचल में दो साल बाद स्कूलों में भी प्रार्थना सभाएं और खेलकूद गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। हालांकि, फेस मास्क पहनना अभी अनिवार्य रहेगा। प्रदेश में खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों में लोगों की मौजूदगी पर अभी शर्तें लगी हुई हैं।

इन गतिविधियों के लिए इंडोर में 50 फीसदी क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी और आउटडोर में क्षमता के 50 फीसदी और अधिकतम 300 लोगों के ही एकत्र होने की अनुमति दी गई है।

केंद्र सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रतिबंध समाप्त करने पर प्रदेश में लगी यह बंदिशें भी समाप्त हो जाएंगी। प्रदेश के अधिकारी केंद्र सरकार से प्राप्त पत्र पर आगामी व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं। इसके अलावा स्कूलों में प्रार्थना सभाएं शुरू करने को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है।