जींद : किशोर से कुकर्म के दोषी को 20 साल कारवास की सजा

 जींद की एक अदालत ने किशोर से कुकर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए शनिवार को 20 साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.चंद्रहास की अदालत ने फैसला दिया कि जुर्माने की राशि नहीं भरने की स्थिति में दोषी को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक सफीदों सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने सात अप्रैल 2022 को पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि घर पर उसका 16 वर्षीय बेटा अकेला था तभी गांव के ही संदीप नामक युवक घर आया और धमकी देते हुए उसके बेटे से कुकर्म करने लगा।

शिकायत के मुताबिक महिला संयोग से उसी समय घर पहुंची जिसे देख आरोपी फरार हो गया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक सफीदों सदर थाना पुलिस ने पीड़ित की मां की शिकायत पर संदीप के खिलाफ कुकर्म, पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी एवं मामले में शनिवार को फैसला आया।