NRI मैरिज पर कानून की जरूरत क्यों?, क्या भारतीय नागरिक नहीं कर पाएंगे NRI से शादी?

NRI मैरिज पर कानून की जरूरत क्यों?, क्या भारतीय नागरिक नहीं कर पाएंगे NRI से शादी?

शादी रचाकर विदेश भागे दूल्हों के इंतजार में दुल्हनें बूढ़ी होने लगी हैं। न तो दूल्हे विदेश से लौट रहे हैं, न ही दुल्हनें विदेश जा पा रही हैं।

जी हाँ पंजाब में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं कि विदेश रहने वाले युवक पंजाब की लड़कियों के साथ धोखा कर जाते हैं। इसलिए कई तरह के कानून भी बनाऐ गए लेकिन आज भी कई लड़कियाँ एनआरआई के धोके का शिकार हो रही हैं।

बता दें कि भारत में हर साल हजारों भारतीय महिलाएं एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हुए NRI या ओसीआई (Overseas Citizenship Of India) से शादी कर विदेश में बस जाती हैं।

कई बार इन महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है तो कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें एक नई जिंदगी का सपना दिखाकर कई NRI पति अपनी पत्नियों को अकेले छोड़कर विदेश भाग चुके हैं।

ऐसे ही धोखाधड़ी के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉ कमीशन ने अप्रवासी भारतीय (NRI) और भारतीय नागरिकों के बीच होने वाली शादियों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की सिफारिश की है।

बता दें कि 15 फरवरी 2024 को 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष रिटायर जस्टिस रितु राज अवस्थी ने कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को गैर-निवासी भारतीयों और भारत के विदेशी नागरिकों से जुड़े वैवाहिक मुद्दों की 287वीं रिपोर्ट सौंपी।

इस रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 में बदलाव किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि पति या पत्नी के पासपोर्ट को एक-दूसरे के साथ लिंक करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

इसके अलावा दोनों के पासपोर्ट पर मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाए, ताकि पासपोर्ट में ही मैरिटल स्टेटस के बारे में जानकारी मौजूद हो।

एनआरआई से शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इस मैरिज एक्ट के तहत किसी भी जाति, धर्म या राष्ट्र से जुड़े लोग आपस में शादी कर सकते हैं।

शादी करने के लिए दोनों पार्टनर की उम्र 21 और 18 से ज्यादा होनी चाहिए और दोनों पार्टनर मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए।

विदेशी पार्टनर का 30 दिनों से ज्यादा भारत में रहने का सबूत होना चाहिए और उसका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए।

‘द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस 2019’ कहता है कि इस देश में शादी करने के 30 दिन के भीतर एनआरआई पति को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है।

अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारत सरकार भारत सरकार पासपोर्ट रद्द कर देती है। इतना ही नहीं एनआरआई या ओसीआई से शादी करने वाली महिलाओं को केंद्र सरकार राइट टू इक्विटी सहित और कई सारे अधिकार देती है।

साल 2016 और 2019 के बीच, पंजाब में हर साल एनआरआई शादी से जुड़े धोखाधड़ी की सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं।