दिल्ली में फिर बढ़ता दिखा प्रदूषण का प्रकोप, GRAP की स्टेज 3 लागू

वायु प्रदूषण में वृद्धि के मद्देनजर, केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया। इसका मतलब राष्ट्रीय राजधानी में अब निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि वायु गुणवत्ता को बिगड़ने से रोकने के लिए निर्माण और डिमोलेशन एक्टीविटीज पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली का बीते 24 घंटे का औसत एक्यूआई 399 पर रहा, जो गंभीर श्रेणी से सिर्फ दो पायदान नीचे है।

केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने बताया कि वायु प्रदूषण में वृद्धि को देखते हुए शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया। आपको बताए एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 के बीच होने पर स्टेज 3 लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत जरूरी प्रोजक्ट को छोड़कर अन्य निर्माण पर रोक, प्लंबिंग, इंटीरियल डेकोरेशन से जुड़े काम किए जा सकते हैं। जो इंडस्ट्री पीएनजी से नहीं चल रही हैं वह क्लीन फ्यूल और बायोमास फ्यूल का इस्तेमाल कर हफ्ते में पांच दिन चल सकेंगी। ईंट भट्टे, हॉक मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर जो क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बंद रहेंगे। एनसीआर में माइनिंग से जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी। राज्य सरकार बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर रोक लगा सकती हैं।