हरियाणा पुलिस ने किसानों से अगले सप्ताह प्रस्तावित मार्च ‘दिल्ली चलो’ में बिना अनुमति के शामिल नहीं होने की अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
पुलिस ने किसान संगठन को नोटिस जारी कर यह चेतावनी जारी की है। किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित अपनी विभिन्न मांगों पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’ मार्च में शामिल होने के लिए कमर कस रहे हैं।
अंबाला के पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बृहस्पतिवार को कहा कि अब तक किसी भी किसान संगठन ने विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की थी कि किसान अपनी मांगों को स्वीकार कराने हेतु केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करेंगे।
‘दिल्ली चलो’ मार्च में देशभर से 200 से अधिक किसान संगठन हिस्सा लेंगे।
पुलिस अधीक्षक रंधावा ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन में भाग लेता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रंधावा ने कहा कि अगर आंदोलनकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी संपत्ति कुर्क करके और प्रदर्शनकारियों के बैंक खाते जब्त करके की जाएगी।
पुलिस ने किसानों से कहा है कि वे अपने वाहन किराए पर या किसी भी किसान को न दें, अन्यथा इन्हें जब्त कर लिया जाएगा और पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अंबाला में शंभू सीमा पर पहले से ही कंक्रीट ब्लॉक, कंटीले तार, रेत की बोरियां, अवरोधक और अन्य सामान जमा कर लिया है।
किसानों ने अंबाला-शंभू सीमा, खनौरी-जींद और डबवाली सीमा से दिल्ली जाने की योजना बनाई है।