किसान शुभकरण की मौत की न्यायिक जांच के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

किसान शुभकरण की मौत की न्यायिक जांच के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों के बीच संघर्ष के दौरान किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में जांच के लिए एक समिति गठित करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति द्वारा निगरानी रखने से निष्पक्षता और पारदर्शिता आएगी। सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा हाईकोर्ट के 7 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जिसने झड़प के दौरान शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

पंजाब-हरियाणा सीमा पर 21 फरवरी को खनौरी में संघर्ष के दौरान बठिंडा निवासी शुभकरण (21) की मौत हो गई थी और कई पुलिस कर्मी घायल हो गए थे।

यह घटना तब घटी जब कुछ प्रदर्शनकारी किसान अवरोधकों की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें राज्य की सीमा पार करने और दिल्ली की ओर मार्च करने से रोक दिया।

न्यायमूíत सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए याचिका आई थी।