सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट पर लगाई रोक, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश भी रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट पर लगाई रोक, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश भी रद्द किया

केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई फैक्ट चेक यूनिट बनाने के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की यूनिट पर कोर्ट ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी का है.

बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश भी रद्द

वहीं, इसके साथ ही CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी और झूठी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

वहीं, इस यूनिट के बारे में PIB का कहना है कि फैक्ट चेक यूनिट का मकसद फेक न्यूज, गलत जानकारी को रोकना और लोगों को केंद्र सरकार से जुड़ी संदिग्ध और संदेहास्पद जानकारी को रिपोर्ट करवाने का आसान तरीका प्रदान करना है.