SC ने VVPAT से जुड़ी सभी याचिकाएं की खारिज, EVM से ही होगा मतदान

EVM और VVPAT से जुड़ी सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है बता दें कि EVM और VVPAT वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग की गई थी, जिसे जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज किया।

सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम-वीवीपैट का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा, 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिंबल लोडिंग यूनिट सील करने का भी निर्देश दिया है।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नतीजे के 7 दिन तक जांच संभव है लेकिन इसका खर्च उम्मीदवार को उठाना पड़ेगा।