SC ने पंजाब सरकार को दिया निर्देश, कहा- अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे राज्य सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार अवैध शराब के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे. उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्देश जारी करते हुए कहा कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए यह सुनिश्चित करे की राज्य में अवैध शराब की बिक्री और अवैध भट्टियां संचालित न हो. जैसा की पहले भी आदेश में कहा गया था कि यदि राज्य में किसी भी जगह पर अवैध शराब की बिक्री या अवैध शराब बनाने वाली भट्टियां पाई जाती है तो इसका दोषी स्थानीय पुलिस को ठहराया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ समय से जहरीली शराब पीने से राज्य के अलग-अलग जिलों में हुई लोगों की मौत को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया है. आपको बता दें कि इस बाबत कुछ समय पहले राज्य के तीन जिलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसके संबंध में शीर्ष अदालत ने संज्ञान लेते हुए यह फैसला सुनाया है.