सागर धनखड़ हत्याकांड: पहलवान सुशील कुमार को मिली अंतरिम जमानत, पत्नी की देखभाल के लिए जेल से आएंगे बाहर

sushil kumar

पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने गिरफ्तार पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को अंतरिम जमानत दे दी है।

सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा ने शुक्रवार को बताया कि उनके मुवक्किल को उनकी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मिली है। राणा ने कहा, सावी- उनकी पत्नी बीमार है। वह इस महत्वपूर्ण समय के दौरान उससे मिलना चाहता था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और अंतरिम जमानत की अनुमति दी।

उन्होंने बताया कि सावी की सोमवार को सर्जरी होगी। सुशील कुमार को 12 नवंबर तक अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई है। याचिका ‘विशुद्ध रूप से चिकित्सा और मानवीय आधार पर’ थी। याचिका में कहा गया है कि उनकी पत्नी लंबे समय से पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द से पीड़ित थी।

वहीं, याचिका में आगे लिखा गया है कि उनकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द निचले अंगों को भी प्रभावित करने लगा और वह बिना सहारे के ठीक से चलने में असमर्थ थी। वह वॉशरूम में फिसल गई और उनकी रीढ़ की हड्डी में झटका लगा। उनका 7 नवंबर को आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन होना है।

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि यह अपराध जघन्य प्रकृति का है और हत्या के मामले से जुड़ा है। पुलिस ने तर्क दिया कि सावी अपने माता-पिता के साथ रह रही है और उसकी देखभाल के लिए उसके परिवार में अन्य सदस्य भी हैं।

सुशील कुमार के गवाहों को प्रभावित करने और धमकाने की पूरी संभावना है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, “आवेदक की पत्नी की चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दो नाबालिग बच्चे हैं, इस अदालत का विचार है कि आरोपी की उपस्थिति की आवश्यकता होगी, उन्हें 12 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।”

अदालत ने सुशील कुमार को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों को भी जमा करने को कहा है। दो सुरक्षाकर्मी सुशील पर चौबीसों घंटे निगरानी रखेंगे।