पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्कर की 1.22 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्कर की 1.22 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

राज्य में नशे के अवैध कारोबार में शामिल बेईमान व्यक्तियों और असामाजिक तत्वों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए फिरोजपुर पुलिस ने फिरोजपुर के गांव शाह अबू बक्कर के बलविंदर सिंह उर्फ गोला की 1,22,06,000 रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।

सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करने के बाद एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-एफ (2) के तहत जीरा पुलिस स्टेशन ने यह सम्पति जब्त की। इस सम्पति को नशीली दवाओं की तस्करी से अर्जित धन के माध्यम से अवैध रूप से बनाया गया था।

दीपक हिलोरी, एसएसपी ने बताया कि राजपत्रित अधिकारियों की टीमें रणधीर कुमार, एसपी (डी) के संरक्षण में काम कर रही हैं, जो प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल व्यक्तियों की निगरानी करने और उन्हें रिकॉर्ड पर लाने के लिए दिन-रात काम कर रही हैं।

एसएसपी ने बताया कि बलविंदर सिंह पर फरवरी 2016 के दौरान 260 ग्राम हेरोइन बरामद होने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया था।

उन्होंने कहा, पुलिस ने आरोपी की संपत्ति का सत्यापन करने के बाद शाह अबू बुक्कर गांव में 64 मरला का आवासीय मकान, जिसकी कीमत 71,70,000 रुपये है, उसी गांव में 26 मरला का आवासीय घर, जिसकी कीमत 41,94,000 रुपये है, ट्रैक्टर की कीमत रु. 8 लाख है।

बलविंदर सिंह उर्फ गोला के भाई सुखविंदर सिंह का, जिसकी कुल कीमत 1,22,06,000 रुपये अवैध तरीकों से बनाई गई है। आज फ़िरोज़पुर कैंट पुलिस स्टेशन के डीएसपी और SHO द्वारा इन संपत्तियों को ज़ब्त करने के आदेश जारी किए गए।