पंजाब में लागू हुई नई ड्रोन policy, सीमावर्ती जिलों में अपनी मर्जी से नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन कैमरा

पंजाब में हथियार तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब पुलिस ने ठोस कदम उठाते हुए पंजाब में नई ड्रोन पॉलिसी ले कर आई है। नई ड्रोन पॉलिसी के तहत पंजाब पुलिस द्वारा अब पंजाब में सीमावर्ती इलाकों में अपनी मर्जी से ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में अब भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से 6 किलोमीटर के अंदर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो पहले 3 किलोमीटर थी। अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा यह प्रतिबंध 25 किलोमीटर तक भी लागू रखा जाता है।

ड्रोन का करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

बता दें कि इन सीमावर्ती जिलों में लोगों को अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इन जिलों में ड्रोन उड़ाने से पहले इलाके के डीसी ले परमिशन भी लेनी होगी। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इन इलाकों में ड्रोन रखने वालों को इलाके के डीसी से परमिट लेनी होगी और यदि इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन उड़ता हुआ मिला तो उसे पंजाब पुलिस और BSF द्वारा फायरिंग कर तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा।