Gurugram: Chintels Pardiso सोसाइटी के टावर E और F को तुरंत प्रभाव से खाली करने के DC ने दिए आदेश

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित चिन्तेल्स पाराडिसो सोसाइटी के टावर ई और एफ को तुरंत प्रभाव से खाली कराने के निर्देश दिए गए है। यहा आदेश गुरुग्राम के डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने स्ट्रक्चर ऑर्डिट रिर्पोट में टॉवर्स को असुरक्षित घोषित करने के बाद जारी किया है।

वहीं, सोसाइटी के ई और एफ टावर को असुरक्षित घोषित करने के बाद वहां रह रहे लोगों को तुरंत अपने फ्लैट खाली करने के आदेश दिए गए है और इस संबंध में धारा-144 लागू करने के भी आदेश जारी हुए है।

बता दें कि, डीसी के आदेशों के अनुसार वहां रहने वाले निवासियों को अगले 15 दिनों तक टावर खाली करने के आदेश जारी किए गए है और अगर किसी ने आदेशों का उल्लंघन किया तो उन्हें आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

डीसी निशांत यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि, उन्हें धारा 144 लागू करने के लिए विवश किया गया है। उनकी तरफ से 29 जनवरी को ई और एफ टावर को 15 फरवरी तक खाली करने का आदेश जारी किया गया था लेकिन फ्लैट खाली नहीं किए गए।

उन्होंने आगे कहा कि, स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और धारा 144 को लागू कर 15 दिनों के भीतर फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया है।