Nuh Violence: हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, हिंसा के बाद से जारी बुलडोजर Action पर लगाई रोक

हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार (7 अगस्त) को स्वत: संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट ने इस मामले में हिंसा के बाद सरकार द्वारा जारी बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने अधिकारियों को कार्रवाई करने से तुरंत रोक दिया।

आपको बता दें कि सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ तीन वकीलों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया है।

गौरतलब हो कि बीते 31 जुलाई को हुई इस हिंसा के बाद इस मामले में नूंह प्रशासन अब तक साढ़े सात सो से घर-दुकान, शोरूम और होटलों को अवैध करार देते हुए गिरा चुका है।