नाबालिग से दुष्कर्म के लिए व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के लिए व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा

हरियाणा के अंबाला की एक स्थानीय अदालत ने 2 साल पहले 14 वर्षीय लड़की से बार-बार दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के आरोप में सोमवार को एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि नाबालिग लड़की 29 वर्षीय दोषी व्यक्ति के घर के पास ही रहती थी और अक्सर उसके घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ने नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म किया और बाद में लड़की गर्भवती हो गई। आरोपी ने पीड़िता को धमकाया था कि अगर उसने किसी से भी इसका जिक्र किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना होगा।

उनके मुताबिक, जब पीड़िता ने ट्यूशन जाने से मना किया तो उसके परिजनों को संदेह हुआ। शिकायत में बताया गया कि पीड़िता ने पेट में दर्द की शिकायत की। जिस पर मां ने उससे पूछा और बच्ची ने पूरा मामला बता दिया।

घटना की जानकारी होने के बाद बच्ची के परिजन यहां पुलिस के पास पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मार्च 2021 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) सहित कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि यहां एक फास्ट ट्रैक अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मानपाल रमावत ने सोमवार को आरोपी को दोषी ठहराया और 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।