J&K News: जम्मू में एक साल से रह रहे लोगों को मतदाता बनाने का फैसला लिया गया वापस

जम्मू के उपायुक्त ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया है जिसमें सभी तहसीलदारों को जम्मू में एक साल से अधिक समय से रहने वाले लोगों को निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही मतदाता सूची में उन्हें शामिल किया जाता। प्रशासन के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ था। अब शासन ने बिना किसी स्पष्टिकरण के अपने इस फैसले को वापस ले लिया है।

आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अगस्त में जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूची में विशेष संशोधन के कार्यक्रम की घोषणा की। इसमें कहा गया कि जो लोग इस क्षेत्र से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद विधानसभा में मतदाता नहीं थे उनका नाम अब मतदाता सूची में रखा जा सकता है। एक अधिकारी के अनुसार, किसी व्यक्ति को इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश का स्थायी निवासी होने की आवश्यकता नहीं है।