Swati Maliwal से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत, पढ़िए किन शर्तों पर मिली आरोपी को जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ करने और उन्हें घसीटने के आरोपी व्यक्ति को शनिवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा अवस्था में आरोपी के खिलाफ समय से पहले सुनवाई करना अनुचित होगा।

आपको बता दें कि कोर्ट ने आरोपित हरीश चंदर को 50 हजार के जमानती मुचलके पर जमानत दी है। अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि मेरा विचार है कि आरोपित को सलाखों के पीछे रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है। धारा 354 को छोड़कर आरोपित पर लगे सारे अपराधों के आरोप जमानती है। बता दें स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि जब वह रात में जांच के लिए गई थीं तो नशे में धुत एक व्यक्ति ने उनसे छेड़छाड़ की और उसने 10-15 मीटर तक उनको अपनी कार से घसीटा।