पंजाब में आज से वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी, पुरानी नंबर प्लेट होने पर कटेगा चालान

पंजाब में आज से नंबर प्लेट पर चालान काटे जाएंगे. पंजाब सरकार के आदेश के मुताबिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का शुक्रवार को आखिरी दिन था. अब आज से अगर किसी वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना हुई तो उसका चालान काटा जाएगा.

ये चालान तीन हजार रुपए तक का हो सकता है. इसलिए पंजाब पुलिस ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन बिलकुल ना चलाएं.

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग की http://www.punjabtransport.org पर अप्लाई की जा सकती है. साथ ही वाहन मालिक जिस कंपनी की गाड़ी रखे हैं, उसकी एजेंसी में भी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं.