हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन में अन्य दो विधेयकों के साथ ही पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा हुई। चार महीने पहले अगस्त 2021 में विधानसभा के मानसून सत्र में यह विधेयक पारित किया गया था। इसे 4 सितंबर, 2021 को राज्यपाल ने मंजूरी दी और 9 सितंबर को इसे गजट में प्रकाशित कर लागू किया गया।
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वहीं सरकार इसके नाम व अन्य प्रावधान में बदलाव कर सकती है। पंचकूला के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी गठित करने में पेंच यह है कि इसकी आबादी वर्तमान में 10 लाख से कम है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 पी में नगर निकाय के भाग में महानगर क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यह दस लाख या उससे अधिक आबादी वाला क्षेत्र होगा। जिसमें एक या अधिक जिले हों जो दो या दो से अधिक नगर निकाय और पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता हो। हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 2 (29) में भी महानगर की यही परिभाषा है।