हरियाणा सरकार ने हुक्का बार पर लगाया बैन, विधानसभा में विधेयक पास

हरियाणा सरकार ने हुक्का बार पर लगाया बैन, विधानसभा में विधेयक पास

हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में हुक्का बार पर बैन लगा दिया है. इसे लेकर हरियाणा विधानसभा में गृह मंत्री अनिल विज ने विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे सोमवार शाम यानी 26 फरवरी को पारित कर दिया गया. अब किसी भोजनालय या आदि जगहों पर हुक्का नहीं परोसा जा सकेगा.

5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान

इस विधेयक के अनुसार यदि हुक्का परोसा जाता है तो होटल-रेस्टोरेंट मालिक को 5 साल की सजा और 5 से 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा. हालांकि, सरकार ने गांवों और चौपालों में आमतौर पर परंपरागत हुक्कों के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं लगाई है.

हुक्कों में परोसा जाता है निकोटीन युक्त तंबाकू

सरकार ने कहा है कि कई रिपोर्ट से यह पता चला है कि हुक्के की आड़ में निकोटीन युक्त तंबाकू दिया जाता है. वहीं, इस अपराध को गैर-जमानती कैटेगरी में रखा है. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा ने भी मंजूरी दे दी है.