Haryana: कुत्ता पालन करने वालों को पालन करने होंगे ये नियम, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई…

हरियाणा में अब कुत्ता पालना पहले जितना आसान नहीं रहेगा….हरियाणा में अब एक घर में ही कुत्ता पाला जा सकेगा और इसके लिए भी डॉग के मालिक को लाइसेंस लेना होगा। इतना ही नहीं खुले में कुत्ते को घुमाने या बाहर ले जाने पर उसे मुखौटा पहनाना होगा, जिससे वह किसी व्यक्ति को काट न सके।

पोर्टल के जरिए करना होगा आवेदन
प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद लोगों को कुत्तों पालने के लिए सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी पंजीकरण कर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सरकार की ओर से घर के बार कुत्तों को टहलाने के लिए भी एडवाइजरी का पालन करना जरूरी होगा।

नियम नहीं माने तो जाना होगा जेल

सरकार के इन आदेशों के बाद कोई व्यक्ति यदि नियमों को नहीं मानता है तो उसे जेल भी काटनी पड़ सकती है। सरकार के सख्त नियमों के तहत नियम को नहीं मानने वाले व्यक्ति पर 5,000 रुपये जुर्माना और कैद का प्रावधान भी करने जा रही है।

एक घर में एक ज्यादा डॉग नहीं पाला जा सकता
नए नियमों के तहत घर में एक ही कुत्ता पाल सकते हैं। इस फैसले से पेट्स का कारोबार करने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि लोग अपने घरों में ही कई कुत्ते पालकर उनको बेचते भी हैं। ऐसे में उनके कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

क्यों लेना पड़ा यह फैसला

हरियाणा में हर रोज डॉग बाइट्स की करीब बीस घटनाएं सामने आ रही हैं। चंडीगढ़ में स्थिति और नाजुक है। यहां औसतन 100 से अधिक मामले कुत्तों के काटने आ रहे हैं। सरकार ने इसको देखते हुए यह सख्त फैसला लिया है।