पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया है कि चुनाव नतीजों से जुड़े किसी भी तरह के सर्वेक्षणों यानि एग्जिट पोल पर 10 फरवरी सुबह सात बजे से लेकर सात मार्च शाम साढ़े छह बजे तक रोक रहेगी।
चुनाव आयोग ने ‘एग्जिट पोल’ कराने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके प्रकाशन या इसके प्रचार पर मतदान सम्पन्न होने तक प्रतिबंध लगा दिया है। नियम का उल्लंघन करने वालों को दो साल की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
बता दें कि इससे पहले देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रत्यक्ष रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध भी बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया था।