ईसीआई ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने वाले 7 उम्मीदवारों को किया अयोग्य घोषित

ईसीआई ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने वाले 7 उम्मीदवारों को किया अयोग्य घोषित

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने विभिन्न आदेशों के माध्यम से 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 7 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है।

विवरण देते हुए, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि इन उम्मीदवारों ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार अपना चुनाव खर्च आयोग को जमा नहीं किया है।

इस प्रकार वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 ए के तहत 3 वर्ष तक अगले चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि इन 7 उम्मीदवारों में मलेरकोटला और फाजिल्का जिलों से दो-दो उम्मीदवार और मनसा जिले से तीन उम्मीदवार शामिल हैं।

मनसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले जीवन दास बावा, तरुणवीर सिंह अहलूवालिया और वैद बलवंत को 15 फरवरी, 2024 को भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी एक आदेश द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

इसी प्रकार, 24 जनवरी, 2024 के आदेश द्वारा फाजिल्का जिले की जलालाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले बलजीत सिंह और बल्लुआना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले पृथ्वी राम मेघ को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

सिबिन सी ने आगे कहा कि 29 जनवरी, 2024 के आदेश के अनुसार, क्रमशः मालेरकोटला और अमरगढ़ सीटों से उम्मीदवार धरमिंदर सिंह और सतवीर सिंह शीरा बनभौरा को भी अगले 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।