राष्ट्रीय राजमार्ग टोल पर दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगी 100 प्रतिशत छूट: डॉ. बलजीत कौर

राष्ट्रीय राजमार्ग टोल पर दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगी 100 प्रतिशत छूट: डॉ. बलजीत कौर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लगातार राज्य के हर वर्ग को प्राथमिकता दे रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 100 प्रतिशत टोल से छूट दी जाएगी।

अतिरिक्त विवरण प्रदान करते हुए, कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और इसके नियमों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूर्ण टोल छूट मिलेगी। दिव्यांग व्यक्ति को अपने वाहन का स्वामित्व पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिव्यांग व्यक्ति के रूप में दर्ज कराना होगा।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपने नए या मौजूदा वाहन को दिव्यांग व्यक्ति के रूप में परिवहन विभाग में पंजीकृत करा सकता है।

इसका लाभ उठाने के लिए, संबंधित व्यक्तियों को वेबसाइट https://exemptedfastag.nhai.org/exemptedfastag/ पर पंजीकरण करके एक विशेष छूट प्राप्त फास्ट टैग प्राप्त करना होगा और ऑनलाइन फॉर्म पूरा करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी एक छूट प्राप्त विशेष फास्ट टैग जारी करेगा। यह टैग दिव्यांग व्यक्ति के वाहन पर अवश्य लगाया जाना चाहिए।

अधिक जानकारी प्रदान करते हुए, मंत्री ने कहा कि इस पहल से संबंधित नियमों के बारे में व्यापक विवरण विभाग की वेबसाइट https://sswcd.punjab.gov.in/ पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, यदि दिव्यांग व्यक्तियों को इस सुविधा का उपयोग करने में कोई कठिनाई आती है, तो वे अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय या संबंधित ब्लॉक में बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।