Delhi Unlock: दिल्ली में बिना मास्क गाड़ी चलाने पर नहीं कोई जुर्माना, मेट्रो भी पूरी क्षमते के साथ होगी संचालित…

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्रधिकरण ने दिल्ली में निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों को राहत देते हुए शनिवार को एक आदेश जारी कर रहा कि बिना मास्क के पाए जाने पर उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

इससे पहले शुक्रवार को DDMA  की बैठक में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटा कर 500 रुपये कर दिया गया था।

इसी के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्रधिकरण ने राजधानी में लागू नाईट कर्फ्यू समेत कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हटाने का फैसला किया था। शनिवार को जारी आदेश में कहा गया कि खंड 3 ( एच)(सी) के संबंध में जिसमें सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनना अपराध बताया गया है, अब इस प्रावधान के तहत 28 फरवरी से निजी चार पहिया वाहन में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा। इसके साथ ही DDMA  ने रात्रि से नाइट कर्फ्यू और अप्रेल के महीने से राजधानी में सभी स्कूल भी ऑफलाइन माध्यम से चलाए जाएंगे।

दिल्ली मेट्रो से भी हटाए प्रतिबंध

DDMA  ने दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर दिल्ली मेट्रो पर भी लागू सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं और दिल्ली मेट्रो को पूरी क्षमता के साथ संचालित होने के आदेश दिए हैं।