दिल्ली की मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा, कहा ईडी और सीबीआई बन गए हैं बीजेपी के गुंडे

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा, कहा ईडी और सीबीआई बन गए हैं बीजेपी के गुंडे

आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने दावा किया कि ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल पर जारी बयान से साबित होता है कि ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की “गुंडे” बन गई हैं।

आतिशी ने एक वीडियो बयान में दावा किया कि ईडी का बयान साबित करता है कि ईडी और सीबीआई भाजपा के गुंडे बन गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जब उनके पास कोई सबूत नहीं है, तब भी वे एक के बाद एक समन भेज रहे हैं।

आतिशी ने कहा कि ईडी खुद कोर्ट गई है, लेकिन वे न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान नहीं करते हैं। वे कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते।
ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रहा है।

आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि ये सब केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने की साजिश का हिस्सा है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत खारिज किए जाने पर आम आदमी पार्टी ने बयान जारी किया है।

पार्टी ने कहा कि सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार करने के सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से हम सम्मानपूर्वक असहमत हैं, लेकिन हमें अपनी न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और हमें यकीन है कि आखिरकार न्याय होगा।

आप ने कहा कि यह शर्मनाक है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी और सीबीआई ने बिल्कुल फर्जी और मनगढ़ंत मामले में सत्येन्द्र जैन को करीब 2 साल से जेल में डाल रखा है।

पार्टी ने कहा कि जैन को मई 2022 में 2010-12 और 2015-16 के दौरान 3 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

आप ने दावा किया कि सत्येन्द्र जैन के खिलाफ पूरा मामला कुछ हवाला ऑपरेटरों के बयानों पर आधारित है, जिन्होंने 3 कंपनियों में शेयरधारिता खरीदने के लिए कुछ पैसे जमा किये थे, जिनमें सत्येन्द्र जैन की पत्नी की हिस्सेदारी नगण्य थी।

पार्टी ने कहा कि हवाला ऑपरेटरों ने सत्येन्द्र जैन की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं दिया है और जैन ने इन व्यक्तियों के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया है।

आप ने दावा किया कि उन हवाला ऑपरेटरों को सलाखों के पीछे डालने के बजाय, उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन ईडी ने सत्येन्द्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है।

पार्टी ने यह भी दावा किया कि कंपनियों पर जैन के नियंत्रण या कंपनियों के मामलों में संलिप्तता के संबंध में ईडी के आरोप निराधार हैं। क्योंकि जैन और उनके परिवार के पास इन कंपनियों में कोई शेयरधारिता, निदेशक पद या भूमि खरीद नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने को कहा।