Delhi High Court ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को किया खारिज, योजना को बताया राष्ट्रहित के पक्ष में

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा सैनिकों की भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है।

गौरतलब हो कि केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने पिछले साल 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। जिसके अंतर्गत तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना और नौ सेना में भर्ती इसी योजना के तहत ही की जानी होगी।