दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड के 2 पूर्व अफसरों को 3 साल की सजा सुनाई

राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने ईडी द्वारा धन शोधन के मामले में दिल्ली जल बोर्ड के 2 पूर्व अधिकारियों को 3 साल की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश अश्विनी कुमार सर्पाल ने राज कुमार शर्मा और रमेश चंद चतुर्वेदी के खिलाफ मामले की सुनवाई की.

इससे पहले सीबीआई ने भी क्रमश: 5 साल और 4 साल की सजा सुनाई थी. इन दोनों के खिलाफ 2009 में ईडी ने मामला दर्ज किया था. आपको बता दें 47.76 लाख रुपये की हेरफेर का मामला है. इसी मामले में दोनो को 3-3 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.