बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज

बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के संबंध में बीआरएस नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सोमवार को आदेश पारित किया और कहा कि ईडी के साथ-साथ सीबीआई मामले में दोनों जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं.

केंद्र सरकार कर रही जांच एजेंसियों का उपयोग

वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी के साथ वकील नितेश राणा, मोहित राव और दीपक नागर इस मामले में के कविता की ओर से पेश हुए. याचिका के माध्यम से, के कविता ने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी याचिकाकर्ता को सार्वजनिक रूप से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है ताकि उसके खिलाफ आगे की कठोर कार्रवाई की जा सके. जांच एजेंसियां ​​इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि याचिकाकर्ता के कथित घोटाले में शामिल होने के आरोप में कोई दम नहीं है.