Delhi : हाईकोर्ट का आदेश वैक्सीन नहीं लगवाने वाले शिक्षक को ड्यूटी में शामिल करे स्कूल

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो मामलों में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक निजी स्कूल को 10 फीसदी कटौती के बाद शिक्षक को वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफंस कॉलेज की छात्रा जसलीन कौर के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग संबंधी सर्वजीत सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने एक निजी स्कूल को निर्देश दिया है कि वह वैक्सीन न लगवाने वाले शिक्षक को ड्यूटी में शामिल होने की अनुमति दे क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने पाया है कि उसे कोविड-19 वैक्सीन से एलर्जी के कारण उच्च जोखिम है।

दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति को देखते हुए उसने विशेष मामले के रूप में कोविड-19 टीकाकरण से छूट के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। 
अदालत ने याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों में शामिल होने की अनुमति देते हुए कहा कि एम्स द्वारा गठित 5 सदस्यीय  बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को एलर्जी प्रतिक्रिया विकसित करने का एक उच्च जोखिम है। अदालत ने स्कूल को 10 प्रतिशत की कटौती के बाद शेष वेतन, साथ ही याचिकाकर्ता को संबंधित अवधि के लिए देय भत्ते जारी करने का भी आदेश दिया है।