प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि अब प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की समिति चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीश की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव विवादों से मुक्त और निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए जजों के बेंच ने कहा कि किसी भी देश का लोकतंत्र जनता के वोट और विश्वास पर चलता है इसलिए यह बेहद जरूरी है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति निष्पक्ष हो और इसमें कोई विवाद न हो।

बता दें कि सीबीआई निदेशक के चयन की प्रक्रिया भी इसी तरह ही होती है। जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का दखल कम होगा।