पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य भर में जागरूकता अभियान शुरू करने का किया ऐलान

पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य भर में जागरूकता अभियान शुरू करने का किया ऐलान

पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जल्द ही राज्य भर में एक जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। जिसमें शिक्षकों, अभिभावकों और आम जनता को बाल संरक्षण से जुड़े हर पहलू के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत जिला मोगा से की जाएगी।

यह जानकारी पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने आज स्थानीय आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एक जागरूकता समारोह को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस अभियान को जमीनी स्तर पर शुरू करने का प्रयास किया है।

इस जागरूकता अभियान के दौरान POCSO अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सुरक्षित वाहन योजना, साइबर अपराध और अन्य पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाने को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अभियान के लिए आयोग द्वारा रिसोर्स पर्सन तैयार किये गये हैं, जो मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगे। वे स्कूलों में जाकर जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण देंगे।

उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं, इसलिए बच्चों की हर प्रकार की सुरक्षा बहुत जरूरी है। बच्चों से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए आयोग सदैव तत्पर है।

उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि आज हमारे आसपास हजारों बच्चे विभिन्न कारणों से शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित कर स्कूलों में लाया जाना चाहिए। जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जानी चाहिए।

यदि कोई बच्चा अनजाने में कोई गलती या अपराध करता है तो उसे दंडित करने के बजाय उसकी काउंसलिंग कर उसे मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के व्यक्तिगत प्रयास हजारों बच्चों का जीवन बदल सकते हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिसोर्स पर्सन सोमश्री ने इस बात पर जोर दिया कि आज के समय में बच्चों को सोशल मीडिया के प्रभाव से बचाने की बहुत जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति एवं बच्चे को पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम एवं सूचना अधिनियम की जानकारी होनी चाहिए।

जब बच्चे इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो माता-पिता या शिक्षक की निगरानी अनिवार्य है। इसके साथ ही बच्चों की प्राइवेसी का ख्याल रखना भी जरूरी है.

बच्चों से संबंधित किसी भी घटना की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी जाए। इससे पहले, अतिरिक्त उपायुक्त (जी) श्री जगविंदरजीत सिंह ग्रेवाल ने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया और जिला प्रशासन को आश्वासन दिया कि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित किसी भी मुद्दे की उपेक्षा नहीं की जाएगी। पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के उप निदेशक श्री राजविंदर सिंह गिल और अन्य ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।