हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगाई कई फैसलों पर मुहर

बीते दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की गई जिसमें हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) और महिला सरकारी कर्मचारी केवल 18वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े जीवित बालकों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम दो साल (यानी 730दिन) की अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं।

हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में उद्योग संवर्धन अधिनियम 2016 में और संशोधन करने के लिए हरियाणा उद्योग संवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। प्रस्तावित संशोधन बड़ी परियोजनाओं और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में किसी भी प्रोत्साहन, छूट, सब्सिडी को मंजूरी को मंजूरी देने के लिए किया गया है।