चण्डीगढ़ में जल्द लागू होगा चण्डीगढ़ टेनेंसी एक्ट

जल्द ही चण्डीगढ़ में टेनेंसी एक्ट लागू हो जाएगा।इससे मकान मालिक और किराएदारों के बीच झगड़े लगभग खत्म हो जाएगें। संसद के शीतकालीन सत्र में ‘चण्डीगढ़ टेनेंसी एक्ट‘ को अंतिम मंजूरी मिल जाने की संभावना है। यह सत्र 7 से 29 दिसंबर तक चलेगा। इस एक्ट से मकान मालिक नियमित किराया वसूल पाएंगे। वहीं एक्ट किराएदारों और मकान मालिक के बीच जिम्मेदारी और अधिकार के बीच संतुलन पैदा करेगा। चंडीगढ़ की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा किराएदार है। ऐसे में किराएदारों से जुड़ा यह एक्ट काफी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। चण्डीगढ़ की कई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी लंबे समय से इस एक्ट को चण्डीगढ़ में लागू किए जाने की मांग कर रही हैं। इसी वर्ष फरवरी में चण्डीगढ़ प्रशासन ने चण्डीगढ़ टेनेंसी एक्ट को मंजूर किया था। जिसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा गया था। बता दें इस इस एक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। बीते जून में मंजूरी देने के बाद इसे संसद में अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

एक्ट से जुड़ी अहम जानकारियां

1.कोई किराएदार मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता।

2.मकान मालिक किरायेदार को घर खाली करने के लिए परेशान कर नहीं कह सकता। इसके लिए जरूरी प्रावधान बनाए गए हैं।

3.घर खाली करवाने के लिए मालिक को पहले नोटिस देना होगा। किरायेदार जिस रेंट की प्रॉपर्टी पर वह रहता है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसकी होगी।

4.मकान मालिक और किरायेदार के विवाद का निबटारा रेंट अथॉरिटी में होगा।मकान मालिक और किरायेदार अथॉरिटी के सामने पेश होकर रेंट एग्रीमेंट करेंगे। दोनों पक्षों को एग्रीमेंट होने की तारीख से दो महीने के अंदर रेंट अथॉरिटी को सूचना देनी होगी।


5.अगर किरायेदार दो महीने तक मकान मालिक को किराया नहीं देता तो उससे घर/जगह खाली कराई जा सकती है।


6.रेंट एग्रीमेंट में लिखी समय सीमा से पहले किरायेदार को तब तक नहीं निकाला जा सकता, जब तक उसने लगातार दो महीनों तक किराया न दिया हो या वह प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहा हो।

7.रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए सिक्योरिटी अधिकतम 2 महीने का किराया हो सकता है, जबकि नॉन-रेजिडेंशियल जगहों के लिए अधिकतम 6 महीने का किराया।

8.यदि मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट की सभी शर्तों को पूरा किया है, फिर भी किराएदार जगह खाली नहीं करता है तो मकान मालिक दो महीने के लिए किराया डबल कर सकता है।

9.इसके बाद खाली नहीं करने पर किराया दो महीने बाद चार गुना कर सकता है।

10.मकान मालिक की शर्त में जगह खाली करने से पहले नोटिस देना शामिल है।

11.मकान मालिक किराए वाले मकान या दुकान को खाली कराने के लिए नोटिस दे सकते हैं। इसके बाद एक दिन पहले लिखित में या मैसेज/मेल आदि के माध्यम से बताना होगा।