भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय ने हरियाणा-पंजाब सीमा पर स्थित पंजाब के इलाकों में इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है।
इस संबंध में जारी आदेशों में कहा गया है कि “सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक आपातकाल को रोकने के लिए, 17 फरवरी, 2024 को 00:00 बजे से 24 फरवरी को 23:59 बजे तक इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का आदेश देना आवश्यक और समीचीन है।
इन क्षेत्रों में बढ़ा प्रतिबंध
- शंभू, जुलकन, पासियन, पाट्रान, शत्रुना, समाना, घनौर, देवीगढ़ और बलभेरा जिला पटियाला में
- लालरू जिला एसएएस नगर में
- संगत जिला बठिंडा में
- किलियांवाली, जिला श्री मुक्तसर साहिब
- सरदूलगढ़ और पीएस बोहा जिला मानसा में
- खनौरी, पी.एस मूनक, पी.एस लहरा, पी.एस सुनाम, पी.एस छाजली जिला संगरूर में
- फतेहगढ़ साहिब जिला फतेहगढ़ साहिब में