जमीन घोटाला मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत, पत्नी और बेटियों को मिली अंतरिम जमानत



बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती और हेमा यादव को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में शुक्रवार को नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत मिल गई।

दिल्ली की अदालत ने सोमवार को अमित कत्याल को भी चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। इन्हें पिछले साल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्यों से जुड़े कथित भूमि-फॉर-नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब हो कि कथित घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद प्रसाद यूपीए वन सरकार में रेल मंत्री थे।

आरोप है कि 2004 से 2009 तक, तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक की कंपनी को जमीन ट्रांसफर करने के बाद कई लोगों को अलग-अलग रेलवे जोनों में ग्रुप “डी” श्रेणी की नौकरियां सौंपी गईं।

एजेंसी ने 18 मई, 2022 को लालू प्रसाद, उनकी पत्नी, दो बेटियों सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।