बाबा रामदेव को लगा एक और झटका, देने होंगे 4.5 करोड़ रुपए

बाबा रामदेव को लगा एक और झटका, देने होंगे 4.5 करोड़ रुपए

योग गुरु बाबा रामदेव की मुसीबतें कम होते दिखाई नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के “पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट” को सर्विस टैक्स देने के फैसला को बरकरार रखा है।

दरअसल, मेरठ रेंज के आयुक्त ने बाबा रामदेव के द्वारा 2006 से 2011 तक के बीच लगाए गए योग शिविर के लिए पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट से 4.5 करोड़ रुपए जूर्माना और ब्याज के रूप में जमा करने को कहा था।

5 अक्टूबर 2023 को इस मामले में अपीलीय ट्रिब्यूनल ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के खिलाफ फैसला सुनाया था। जिसके बाद बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले पर मुहर लगा दी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने सर्विस टैक्स को लेकर सही कहा था। क्योंकि योग शिविरों में पैसे लेकर एंट्री देने के बाद योग एक सेवा नहीं हो जाती है।