केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की घोषणा, BSF के बाद CISF में भी अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. इसके पहले गृह मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले BSF में भी ऐसा ही कदम उठाया था. मंत्रालय ने आयु सीमा में भी छूट देने का अधिसूचना जारी की है.

गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल 14 जून को दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए, थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ नामक योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी.

योजना के तहत भर्ती होने वालों को ‘अग्निवीरों’ के नाम से जाना जाएगा. चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद योजना में नियमित सेवा के लिए हर बैच से 25 प्रतिशत सैनिकों को बरकरार रखने का प्रावधान किया गया. गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी.