ईडी की शिकायत के बाद दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी का भेजा समन

ईडी की शिकायत के बाद दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी का भेजा समन

दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के आदेशों का पालन न करने पर प्रवर्तन निदेशालय की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए तलब किया है।

अदालत बुधवार को दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में चल रही जांच के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन का पालन न करने पर ईडी द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई कर रही थी।

केजरीवाल अब तक ईडी द्वारा जारी किए गए 5 समन: 2 नवंबर 2023, 22 दिसंबर 2023, 3 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024 और 2 फरवरी 2024 पर ईडी के सामने पेष नहीं हुए हैं।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा कि उन्होंने ईडी के नोटिस का संज्ञान लिया है। केजरीवाल को शिकायत और समन जारी किए जा रहे हैं।

2023 में, केजरीवाल अन्य कार्य, विपश्यना का हवाला देते हुए समन से बच गए। लेकिन जब वे 5वें समन में शामिल नहीं हुए, तब केजरीवाल दिल्ली में थे और लगातार कहते रहे कि समन अवैध और राजनीति से प्रेरित थे।

केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दे सकते हैं या अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत मांग सकते हैं और वकील के माध्यम से पेश हो सकते हैं।

कथित शराब घोटाले के अलावा ईडी दिल्ली जल बोर्ड के एक मामले की भी जांच कर रही है। मंगलवार को ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता से जुड़े स्थानों सहित 12 स्थानों पर छापेमारी की।

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी के अधिकारी मंगलवार को उस मामले का विवरण नहीं दे सके जिसके कारण कार्रवाई हुई। यह साबित हो गया कि यह सब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए किया गया था।

आतिशी ने कहा कि ईडी के इतिहास में शायद यह पहली बार होगा कि छापेमारी की गई और यह छापेमारी 16 घंटे तक चली, लेकिन यह कहीं भी लिखित में नहीं बताया गया कि किस मामले के तहत ये तलाशी ली गई।