अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को फांसी, 2008 में हुए थे सिलसिलेवार धमाके

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में विशेष अदालत ने 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 28 अन्य को बरी कर दिया था। गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के अंदर हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में 56 लोग मारे गये थे और 200 से अधिक लोग घायल हो गये थे।

अहमदाबाद में हुए धमाकों के तार प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम)से जुड़े हुए थे और दिसंबर 2009 में कुल 78 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी। बाद में एक आरोपी के सरकारी गवाह बन जाने के बाद कुल अभियुक्तों की संख्या 77 रह गई।

ब्लास्ट के बाद पुलिस ने दावा किया था कि इंडियन मुजाहिदीन और, प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के कट्टरपंथी धड़े से जुड़े लोग इन धमाकों में शामिल हैं।

पुलिस ने आरोप लगाया था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने गोधरा की घटना के बाद 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए इन धमाकों की योजना बनाई। इन दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों की मौत हुई थी।

अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद पुलिस को सूरत के विभिन्न इलाकों में बम मिले थे जिसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत द्वारा सभी 35 प्राथमिकियों को एक साथ मिलाने के बाद मामले की सुनवाई हुई।