28 मार्च से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में होगी फिजिकल सुनवाई, मास्क लगाना रहेगा अनिवार्य, चीफ जस्टिस रवि शंकर झा ने दिए आदेश

punjab haryana court

कोरोना वायरस महामारी के चलते दो साल से ज्यादा समय तक वर्चुअल सुनवाई करने के बाद अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पूरी तरह से फिजिकल सुनवाई करने जा रहे है. 28 मार्च से हाईकोर्ट में सभी केसों की फिजिकल सुनवाई होगी.

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोरोना केसों में आई गिरावट के बाद चीफ जस्टिस रवि शंकर झा ने ये आदेश दिए हैं. ये भी साफ कर दिया है कि 28 मार्च से किसी भी केस को वर्चुअल सुनवाई के जरिए नहीं सुना जाएगा.

‘ऑनलइन मेंशंनिंग’ वाला पोर्टल भी हाईकोर्ट ने 28 मार्च से बंद रखने का फैसला किया है. अब कोरोना महामारी आने से पहले की तरह ही हाईकोर्ट की सुनवाई चलेगी.

साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि किसी भी मामले में याची कोर्ट के आदेशों के बिना पेश नहीं होगा. उसका वकील पेश होगा. इसके अलावा कोर्ट स्टाफ और वकीलों समेत अन्य सभी को सुनवाई के दौरान फेस मास्क अनिवार्य किया गया है.