हरियाणा सरकार ने नियम-134ए को फिर बहाल कर दिया है। इसके तहत वर्तमान शैक्षणिक सत्र में गरीब बच्चों को दूसरी से 12वीं कक्षा तक निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा। सरकार अब इस नियम को चरणबद्ध तरीके से खत्म करेगी।
सरकार ने पुनर्विचार करते हुए अभी इस नियम के तहत निजी स्कूलों में खाली सीटों पर दस प्रतिशत दाखिले गरीब बच्चों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है।
1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों को ही इसका लाभ मिलेगा। आरटीई के तहत सिर्फ पहली कक्षा में ही दाखिला होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियम-134ए को कक्षा दर कक्षा खत्म करेंगे। अगली बार दूसरी कक्षा में आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिला करेंगे। इस प्रतिशत वाला नियम लागू नहीं किया जाएगा। इसी तरह हर साल एक-एक कक्षा को आरटीई के दायरे में लाएंगे।