हमीरपुर में भी रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू : जिला दंडाधिकारी

हमीरपुर: कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी ने जिला में ‘नो मास्क, नो सर्विस’ के नियम को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। जिला में रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक कफ्र्यू लागू रहेगा, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और अन्य किसी भी तरह के आयोजन इंडोर, कवर्ड एरिया या खुले स्थानों पर केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही किए जा सकेंगे। ये आयोजन कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों एवं सावधानियों की अनुपालना की शर्त पर ही किए जा सकेंगे। आदेशों के अनुसार जिला में होटल और र्रेस्तरां खुले रहेंगे, लेकिन इनमें भी कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों पर लंगर पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिला दंडाधिकारी ने पुलिस, एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारियों और अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51-60 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी