विशेष अदालत ने नामंजूर की पूर्व CMचन्नी के भतीजे हनी की जमानत याचिका,अब दो मई को होगी सुनवाई…

अवैध खनन से मुख्यमंत्री के नाम पर करोड़ों की उगाही करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के भतीजे भूपिंदर हनी की जमानत याचिका को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को तीन घंटे तक ईडी और हनी के वकीलों की दलीलें विशेष कोर्ट ने सुनी और लंच के बाद फैसला सुनाते हुए हनी की कस्टडी को बरकरार रखा। अब 2 मई को मामले की दोबारा सुनवाई होगी।

हनी 4 मई तक न्यायिक हिरासत में है। स्पेशल कोर्ट में ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अवैध खनन से कमाया 10 करोड़ नकद जो बरामद हुआ है वह तो कुछ नहीं उन्हें खनन से 325 करोड़ रुपये कमाई के सबूत मिले हैं। उसकी जांच पूरी होने तक हनी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उधर, स्वास्थ्य और केस में छूट का हवाला देकर हनी के वकील ने कहा कि जांच चल रही है, पासपोर्ट ईडी के पास है तो हनी को सशर्त जमानत दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।