मास्क और हेलमेट ना लगाने वालों पर कार्रवाई की जाए- दिल्ली हाई कोर्ट

हाईकोर्ट ने बुधवार को कोविड-19 के दौरान मास्किंग नीति का पालन न करने व बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले पुसिकर्मियों के चालान व कारवाई न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है और वे भी आम नागरिकों के समान है। 

अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे क्योंकि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, ‘पुलिस अधिकारी समान रूप से डीडीएमए द्वारा जारी निर्देशों से बंधे होते हैं। पीठ ने कहा हमारा विचार है कि उन्हें उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना चाहिए।’