पंजाब सरकार ने जारी किए आदेश, किसी भी दुकान से वर्दी और किताब खरीद सकेंगे अभिभावक

पंजाब में विद्यार्थियों के अभिभावकों को किसी भी दुकान से वर्दी और किताबें खरीदने की छूट मिल गई है।

पंजाब सरकार ने एक आदेश में कहा कि अधिनियम की धारा 5 सभी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को विशिष्ट स्थान पर वर्दी और पुस्तकों के विनिर्देशों को अधिसूचित करने और प्रदर्शित करने का निर्देश देती है और माता-पिता अपनी पसंद के किसी भी स्थान से ऐसी वर्दी और किताबें खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे।