पंजाब में कोरोना की गाइडलाइन, 25 जनवरी तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, इंडोर में 50, आउटडोर में 100 लोग ही हो सकेंगे एकत्रित

कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से 22 जनवरी तक जिले में नेताओं द्वारा की जाने वाली चुनावी रैलियों, रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, व्हीकल रैली और जुलूस पर पाबंदी लगा दी है।

इसके अलावा सिर्फ ये राहत दी गई है कि इंडोर में मीटिंग के लिए 300 या हॉल की क्षमता के अनुसार 50 फीसदी तक की मंजूरी दी है। लेकिन इसके लिए जिला चुनाव आयोग से पहले इस संबंध में मंजूरी लेना अनिवार्य होगा और कोरोना के नियमों का पालन भी जरूरी है।

वहीं, ये भी बता दें कि कोविड के बढ़ते केसों को देखते हुए अब रात का कर्फ्यू 25 जनवरी तक रात 10 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। जबकि स्कूल-कॉलेज, इंस्टीट्यूट समेत सभी शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगी।

पहले लगाई गई पाबंदियां वेसे ही जारी रहेंगी। इस बार नई गाइडलाइन के अनुसार जिम और फिटनेस सेंटर को खुलने की परमिशन दी है, लेकिन यहां पर दूसरी डोज लगी होना अनिवार्य है। नाइट कर्फ्यू के दौरान लोग बिना वजह घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उल्लंघन करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होगी।