पंजाब में एक विधायक, एक पेंशन कानून लागू, राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी

पंजाब में एक विधायक, एक पेंशन कानून लागू हो गया है पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है।

इस कानून के मुताबिक, एक विधायक को सिर्फ उसके एक कार्यकाल के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी। अब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नेता ने कितनी बार विधायक का इलेक्शन लड़ा है। अब सिर्फ एक कार्यकाल की पेंशन का आधार बनेगा।

पहले नियम ये था कि अगर किसी विधायक ने पांच बार चुनाव जीता है तो उस व्यक्ति को पांच बार के हिसाब से पेंशन मिलेगी। लेकिन अब नए कानून से पुरानी व्यवस्था बंद हो जाएगी।