पंजाब चुनाव से पहले सुखपाल सिंह खैरा को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत

Sukhpal Singh Khaira

मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पंजाब के पूर्व विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि उन्हें 11 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

वह पटियाला जेल में बंद हैं। दोनों के वकीलों को लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने खैरा की याचिका स्वीकार कर ली, जो 13 दिसंबर को हाई कोर्ट में दायर की गई थी।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने यह देखते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी कि जांच चल रही है और आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जो जांच में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता है। ईडी ने दावा किया कि वह ड्रग मामले के दोषियों और फर्जी पासपोर्ट रैकेटरों का सहयोगी था।

वहीं, जमानत देने पर प्रतिक्रिया देते हुए सुखपाल सिंह खैरा के वकील बेटे मेहताब ने कहा, “हमने ईडी और भाजपा द्वारा झूठे मामले के खिलाफ 50 प्रतिशत लड़ाई जीती है। बाकी आधे लोगों को 20 फरवरी को लोगों की अदालत में जीता जाएगा, क्योंकि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं।”

आपको बता दें कि ईडी ने उन्हें 11 नवंबर 2021 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। जिसके बाद 19 नवंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खैरा को मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स तस्करी के केस में अरेस्ट किया गया था।