पंजाबी भाषा में अगर नहीं मिले 50 प्रतिशत अंक, तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, पंजाब सरकार का अहम निर्णय

पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को मान सरकार की कैबिनेट ने एक अहम फैसले को मंजूरी दे दी है, सीएम भगवंत मान ने पंजाब सिविल सर्विसेज नियम 1994 के नियम 17 और पंजाब राज्य (ग्रुप-डी) सेवा नियम 1963 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है।

वहीं पंजाब सिविल सर्विसेज नियम 1994 के नियम 17 के मुताबिक की गई व्यवस्था के अनुसार तब तक ग्रुप सी में किसी भी पद के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह मैट्रिक स्तर के बराबर पंजाबी भाषा की योग्यता परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंको से पास नहीं करता ।